बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना 2024: बिहार सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए एक बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत शादी के लिए 3 लाख रुपये की राशि प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का लाभ तभी संभव है, जब किसी राज्य का व्यक्ति अपनी जात-पात और भेदभाव को छोड़कर किसी भी जाति में विवाह करता है।
तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर ऐसा विवाह होता है तो सरकार की ओर से अधिकतम 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। इस योजना में आप आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। आज हम आपको इस लेख में अंतर बिहार जाति विवाह प्रोत्साहन योजना (बिहार अंतरजातीय विवाह योजना 2024) के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना 2024 क्या है?
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (बिहार अंतरजातीय विवाह योजना 2024) बिहार सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति से नीचे की जाति में विवाह करता है तो उसे सरकार की ओर से 3 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।
इस योजना के तहत पुरुष की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना (बिहार अंतरजातीय विवाह योजना 2024) बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज मे जातिवाद को ख़त्म करना है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के द्वारा विवाह करने पर सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के तहत अंतरजातीय विवाह के लिए 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। वहीं अगर कोई भी ऑनलाइन व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है, तो उसे सरकार के द्वारा 3 लाख रुपये दिए जाते हैं।
- योजना के तहत जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जाना है।
- योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों को लाभ दिया जाता है।
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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के लोगों को मिलेगा।
- योजना के अंतर्गत अलग-अलग जनजाति के लोग जो जातीय जाति एवं जनजाति हो उन्हें लाभ मिलेगा।
- योजना के तहत पहली शादी वाले लोगों को ही लाभ मिलेगा।
- योजना के लिए मैक्सिको के पास विवाह प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है।
- योजना में आवेदन करने के लिए विवाह के लिए 1 वर्ष तक का समय लिया जा सकता है।
- योजना में आवेदन के लिए वर की आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के दस्तावेज़
- विवाह प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड दोनों का
- आय प्रमाण पत्र
- दोनों की फोटो
- बैंक खाते
- शपथ पत्र
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (बिहार अंतरजातीय विवाह योजना 2024) में आवेदन करने के बारे में हमने स्टेप बाई स्टेप की जानकारी दी है, जिसे आप फॉलो करके बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
स्टेप 1 – बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
स्टेप 2 – वेबसाइट पर आपको अंतरजातीय विवाह का विकल्प मिलेगा। आपको फेसबुक पर क्लिक करना है.
स्टेप 3 – फिर आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपनगा, पीडीएफ में आपको अपनी सभी निजी जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 4 – अब आपको फॉर्म में अपने जरूरी दस्तावेज की एक फोटोकॉपी लगानी है।
स्टेप 5 – अब आपको आवेदन फॉर्म चेक करने के बाद सबमिट करना है।
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