मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना: विधवा महिला को विवाह के लिए सरकार दे रही है 2 लाख रुपये, ऐसे करें आवेदन – सरकारी योजना | सरकारी योजना | पीएम योजना न्यूज़ | Sarkarijobopenings

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए एक विशेष योजना जारी की जा रही है। जिस योजना का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी पेशन योजना है। इस योजना के तहत ऑनलाइन 500 रुपये हर महीने मिलते हैं। लेकिन अब सरकार की ओर से इसकी राशि को 600 रुपये कर दिया गया है।

इस योजना के तहत विधवा महिलाओ को सरकार की ओर से पुनर्विवाह के लिए राशि प्रदान की जाती है। आज हम आपको इस लेख में मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना) के बारे में बताएंगे। इस योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के लिए क्या पात्रता है। इसके बारे में पूरी जानकारी दी गयी है.

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना क्या है?

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई तरह की छूट जारी की जा रही है। इन्ही योजनाओं में से एक योजना मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना) के लिए विधवा महिला को आवेदन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत विधवा महिला को प्रति माह 600 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला विवाह के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। पुनर्विवाह योजना के तहत सरकारी विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के तहत 18 से 60 वर्ष तक की विधवा महिलाओं को पेंशन मिलती है।
योजना के तहत पूर्णविवाह सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की पेशकश की जाती है।
योजना के तहत विधवा महिला को प्रति माह 600 रुपये मिलते हैं।

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना) का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश के निवासियों को लाभ प्राप्त करना चाहिए।
  • महिला विधवा या तलाकशुदा के लिए योजना का लाभ लेना उचित है।
  • विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • महिला की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • विधवा महिला को सरकारी नौकरी नहीं मिलती।
  • मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ के लिए अपने आगे किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लिया हो।

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के दस्तावेज़

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना) में आवेदन करने के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। जो निम्न प्रकार से है.

  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • फोटो
  • विधवा प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना) में आवेदन करने के बारे में हमने स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया बताई है। आप फॉलो करके बड़ी आसानी से मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1 – मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत एवं वित्तीय क्षेत्र के नगर पालिका के कार्यालय में जाना होगा।
स्टेप 2 – फिर आपको योजना की जानकारी प्राप्त करने के बाद योजना से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
स्टेप 3 – अब आपको योजना के लिए आवेदन पत्र भरने पर ध्यान देना होगा। आपके आवेदन फॉर्म में बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए।

स्टेप 4 – अब आप फॉर्म के साथ ही अपने जरूरी दस्तावेज की एक फोटो कॉपी आवेदन फॉर्म के साथ ही संलग्न करें।
स्टेप 5 – फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा। जहां से आपको यह फॉर्म मिला है.
स्टेप 6 – अब आपका आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। अगर आपके आवेदन फॉर्म में सही जानकारी होगी तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। जिसके बाद आपके बैंक खाते में योजना की राशि नक्षत्र कर दी गई मांग है।

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