यूपी विकलांग पेंशन योजना: विकलांगों को हर महीने सरकार दे रही 500 रुपये, यहां से देखें आवेदन – Sarkari योजना | सरकारी योजना | पीएम योजना न्यूज़ | Sarkarijobopenings

यूपी विकलांग पेंशन योजना: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गैर-सरकारी लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना है। यह योजना की शुरुआत सन् 2016 में हुई थी। योजना को प्रदेश समाज विभाग कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है।

इस योजना के तहत सरकार द्वारा ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं, उन्हें इस योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाता है। योजना का लाभ के लिए आप उत्तर प्रदेश के दिव्यांग पेंशन पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन (यूपी विकलांग पेंशन योजना) करना चाहेंगे। हमने इस लेख में आपको आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया है।

यूपी विकलांग पेंशन योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांगो को हर माह आर्थिक सहायता सरकार की ओर से पेंशन की पेशकश की जाती है। इस योजना के तहत उन्हें अपने जीवन में लाने में काफी मददगार बातें हैं। इस योजना के द्वारा साक्षात्कारों के जीवन स्तर में काफी सुधार होता है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी को हर महीने पेंशन (यूपी विकलांग पेंशन योजना) की राशि में बढ़ोतरी दी जाती है। इस योजना के तहत हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस लाभ से लाभार्थियों को आधार पर प्रतिबंध नहीं रखा गया है।

विकलांग पेंशन योजना का लाभ

  • योजना के तहत दिव्यांगो को हर महीने 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से विकलांगों को यापन करने में मदद मिलती है।
  • योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जो कि शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होना चाहिए।
  • पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको यह ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी को आवेदन करना चाहिए।
  • यदि कोई विकलांग सरकारी नौकरी करता है, तो उसके पास इस पेंशन योजना का पात्र नहीं है।
  • यदि इस योजना में आवेदन करना है, तो आपके पास बाइक या फिर कार नहीं होनी चाहिए। इसी योजना के तहत पात्र होंगे।
  • योजना के लिए पात्रता पात्रता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।
  • पेंशन योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

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विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (यूपी विकलांग पेंशन योजना) में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जो निम्न प्रकार से हैं।

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • अशक्तता प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट प्रारूप फोटो

उत्तर प्रदेश पेंशन पेंशन योजना आवेदन

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (यूपी विकलांग पेंशन योजना) में आवेदन करने के बारे में हमने स्टेप बाई स्टेप जानकारी दी है, जिसे अपनाकर आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1 – उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (यूपी विकलांग पेंशन योजना) में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सामाजिक पोर्टल की जानकारी मिलेगी। आधिकारिक वेबसाइट पर इंटरनेट करना.
स्टेप 2 – फिर आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पेज खुलेगा, पीडीएफ आपको पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3 – अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4 – फिर आपके सामने वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म ओपन होगा, आपको अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 5 – अब आपको आवेदन फॉर्म में अपने जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
स्टेप 6 – एक बार आवेदन फॉर्म को चेक करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना होगा।

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